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बलरामपुर: निर्माण स्थल से सीमेंट-राड़ चोरी करने वाले दो मजदूरों सहित चार गिरफ्तार, दो ट्रैक्टर भी जब्त

बसंतपुर | बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के थाना बसंतपुर पुलिस ने निर्माण स्थल से निर्माण सामग्री चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में चोरी करने वाले दो मजदूरों और चोरी का माल खरीदने वाले दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी की गई 35 बोरी सीमेंट, एक बंडल राड़ और घटना में प्रयुक्त दो महिंद्रा ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं।

क्या है पूरा मामला?

​अंबिकापुर के वार्ड क्रमांक 46 (बौरी पारा) निवासी प्रार्थी जितेंद्र कुमार सोनी पिता सुरेश सोनी (40 वर्ष) ने थाना बसंतपुर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। प्रार्थी बसंतपुर क्षेत्र के फुलीडूमर घाट में साइड शोल्डर और वॉल निर्माण का कार्य करा रहे थे। घाट पर ही एक कच्चा मकान बनाकर सीमेंट और राड़ का स्टॉक रखा गया था।

​बीते दिनों जब स्टॉक की गिनती की गई, तो वहां से 35 बोरी सीमेंट और एक बंडल राड़ गायब मिले। काम करने वाले मजदूरों पर संदेह होने के कारण प्रार्थी ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 29/2026 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की।

पुलिस की कार्रवाई और खुलासा

​थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संदेह के आधार पर साइट पर काम करने वाले लेबर बाल साय (धौरपुर निवासी) और हरिचरण (फुलीडूमर निवासी) से कड़ाई से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

​आरोपियों ने बताया कि उन्होंने निर्माण स्थल से चोरी की गई सामग्री को बसंतपुर निवासी सुनील कुमार (21 वर्ष) और कुन्दी निवासी इंद्रजीत सिंह (30 वर्ष) को कम कीमत पर बेच दिया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सुनील और इंद्रजीत के ठिकानों पर दबिश दी और उनके घरों से चोरी की गई सीमेंट की बोरियां और राड़ बरामद किए।

जब्ती और कानूनी धाराएं

​पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का माल ढोने में इस्तेमाल किए गए दो महिंद्रा ट्रैक्टर भी जब्त किए हैं। सभी चारों आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्नलिखित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है:

  • धारा 305: निर्माण स्थल/गोदाम से चोरी।
  • धारा 331(4): चोरी की संपत्ति को छिपाना या सहायता करना।
  • धारा 317(2): चोरी का माल प्राप्त करना या खरीदना।

​पुलिस ने बताया कि आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

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