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छत्तीसगढ़: मतदाता सूची का ‘महा-शुद्धिकरण’ संपन्न; 1.87 करोड़ मतदाताओं के साथ अंतिम सूची जारी

रायपुर | 21 फरवरी, 2026 छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र की जड़ों को सींचने और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से चलाया गया विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। चार महीनों की कड़ी मशक्कत और बारीकी से की गई जांच के बाद, निर्वाचन आयोग ने आज राज्य की अंतिम मतदाता सूची आधिकारिक रूप से जारी कर दी।

आंकड़ों का सफर: शुद्धिकरण से समावेशिता तक
निर्वाचन आयोग के इस ‘मिशन मोड’ अभियान का मुख्य लक्ष्य मतदाता सूची से अशुद्धियों को हटाना था। प्रक्रिया के दौरान मृत व्यक्तियों, स्थायी रूप से पलायन कर चुके लोगों और डुप्लीकेट नामों को सूची से बाहर किया गया।

अंतिम मतदाता संख्या: 1,87,30,914 (1 करोड़ 87 लाख से अधिक)।

शुद्ध वृद्धि: ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद दावों और आपत्तियों के निपटारे के बाद मतदाताओं की संख्या में 2,34,994 की बढ़ोतरी दर्ज की गई।

उतार-चढ़ाव: ड्राफ्ट से पहले यह संख्या 2.12 करोड़ थी, जो गहन छंटनी के बाद 1.84 करोड़ रह गई थी, लेकिन नए पंजीकरणों के बाद अब यह 1.87 करोड़ के पार पहुंच गई है।

BLO बने अभियान की रीढ़
इस विशाल अभियान की सफलता के पीछे 27,196 बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) का समर्पण रहा है। इन अधिकारियों ने राज्य के सभी 33 जिलों में दुर्गम इलाकों से लेकर शहरी बस्तियों तक घर-घर जाकर सत्यापन किया।

डिजिटलीकरण: लगभग 1.84 करोड़ गणना फॉर्म को डिजिटल किया गया है, ताकि भविष्य में चुनावी डेटा पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी रहे।

दुर्ग और बिलासपुर में दिखा सबसे ज्यादा उत्साह
आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि युवाओं और नए मतदाताओं में पंजीकरण को लेकर भारी उत्साह है।

दुर्ग जिला: सबसे अधिक 30,913 नए मतदाता जुड़े।

बिलासपुर: 29,031 नए मतदाताओं के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

अन्य जिले: बालोद बाजार-भाटापारा (16,876) और बालोद (13,565) में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई।

रायपुर: राजधानी में भी 521 नए नाम जोड़े गए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की अपील: “कोई भी पात्र मतदाता न छूटे”
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी नागरिक का नाम अभी भी सूची में नहीं है, तो उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है।

नाम कैसे चेक करें?

आधिकारिक वेबसाइट: ceochhattisgarh.nic.in

वोटर पोर्टल: voters.eci.gov.in

मोबाइल ऐप: ECINET ऐप के जरिए।

सुधार का विकल्प अभी भी खुला है: यदि नाम छूट गया है तो फॉर्म 6 भरें और यदि नाम या पते में सुधार (स्पेलिंग मिस्टेक आदि) की आवश्यकता है, तो फॉर्म 8 के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।

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