Local NewsBalrampurChhattisgarhRamanujganj

शादी का झांसा देकर 4 साल तक युवती का देह शोषण, पुलिस ने आरोपी को दबोचा; भेजा गया जेल

बलरामपुर | बलरामपुर पुलिस ने महिला सुरक्षा और यौन अपराधों के विरुद्ध सख्त रुख अपनाते हुए एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। कोतवाली थाना क्षेत्र के भेलवाडीह निवासी एक युवक को युवती के साथ लंबे समय तक दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर और डरा-धमकाकर करीब 4 वर्षों तक अपनी हवस का शिकार बनाया।
​क्या है पूरा मामला?
​पुलिस के अनुसार, पीड़िता ने थाना बलरामपुर में उपस्थित होकर आरोपी मुकेश राम (21 वर्ष), पिता लवकुमार राम के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने 1 मार्च 2021 से 20 नवंबर 2025 के बीच उसे शादी का झांसा दिया और लगातार बहला-फुसलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। जब पीड़िता ने विरोध किया, तो उसे डराया-धमकाया गया।
​POCSO और BNS की गंभीर धाराओं में केस दर्ज
​शिकायत की गंभीरता को देखते हुए बलरामपुर पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 10/2026 दर्ज किया। चूंकि मामला लंबे समय से चल रहा था और पीड़िता के नाबालिग होने के साक्ष्य भी मिले, इसलिए पुलिस ने नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट के तहत कड़ी धाराएं लगाई हैं:
​धारा 64 (2)(m) BNS: बार-बार बलात्कार करना।
​धारा 65 (1) BNS: शादी का वादा कर यौन संबंध बनाना।
​धारा 89 BNS: आपराधिक इरादे से बहलाना-फुसलाना।
​धारा 6 POCSO: गंभीर मर्मभेदी लैंगिक हमला।
​पुलिस की त्वरित कार्रवाई
​थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पीड़िता का डॉक्टरी मुलाहिजा (Medical Examination) कराया और बयान दर्ज किए। साक्ष्य पुख्ता होते ही पुलिस ने आरोपी मुकेश राम को उसके निवास स्थान भेलवाडीह से हिरासत में लिया। कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है।
​वर्तमान स्थिति:
पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। बलरामपुर पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई की क्षेत्र में सराहना हो रही है।
​”महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर हमारी शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) की नीति है। शिकायत मिलते ही तत्काल कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेजा गया है।” — स्थानीय पुलिस प्रशासन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *