एलपीजी, पेट्रोल व डीजल की पर्याप्त उपलब्धता, अफवाहों से बचने की अपील
जमाखोरी और कालाबाजारी पर प्रशासन की कड़ी निगरानी, शिकायत के लिए हेल्पलाइन जारी
Balrampur-Ramanujganj। जिले में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को लेकर उपभोक्ताओं से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गई है। खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ऑयल कंपनियों के पास घरेलू एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा इनकी आपूर्ति नियमित रूप से की जा रही है।

जिला जनसंपर्क कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक के बाद राज्य में ईंधन की उपलब्धता को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आम उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या दुष्प्रचार से प्रभावित होकर अनावश्यक रूप से एलपीजी बुकिंग या पेट्रोल-डीजल का अतिरिक्त संग्रहण न करें।
प्रशासन ने बताया कि एलपीजी, पेट्रोल एवं डीजल के अवैध संग्रहण और दुरुपयोग पर नियंत्रण के लिए खाद्य विभाग तथा जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा संदिग्ध स्थलों पर जांच की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
एलपीजी की बुकिंग, वितरण एवं भंडारण व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निर्देश भी जारी किए गए हैं। घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित अंतराल के बाद ही रिफिल सिलेंडर की बुकिंग कराएं। ऑयल कंपनियों द्वारा दो बुकिंग के बीच शहरी क्षेत्रों में 25 दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया है।
व्यावसायिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए वर्तमान परिस्थितियों में गैस की आपूर्ति अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है। साथ ही बिना विस्फोटक लाइसेंस के अधिकतम 100 किलोग्राम तक ही एलपीजी भंडारण की अनुमति है। इससे अधिक भंडारण के लिए विधिवत मैनिफोल्ड सिस्टम स्थापित करना अनिवार्य किया गया है।
जिला प्रशासन और ऑयल कंपनियों द्वारा गैस सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। सभी गैस एजेंसियों को अपने पास उपलब्ध एलपीजी स्टॉक की जानकारी सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने तथा प्रतिदिन जिला कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उपभोक्ताओं को एलपीजी, पेट्रोल या डीजल की प्राप्ति में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर खाद्य विभाग के टोल-फ्री नंबर 1800-233-3663 और 1967, राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम 0771-2511975 या जिला हेल्पलाइन 92945-21998 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कराने की सुविधा दी गई है। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि प्राप्त शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के भीतर सुनिश्चित किया जाएगा।
